मृत्यु के बाद PAN Card, Aadhaar Card, Passport और Voter Card का क्या करना चाहिए 2022
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मृत्यु के बाद PAN Card, Aadhaar Card, Passport और Voter Card का क्या करना चाहिए?
क्या हैं नियम:
PAN Card, Aadhaar Card, Passport और Voter Card यह सब कुछ ऐसे जरूरी दस्तावेज होते हैं जो हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि मृत्यु के बाद यह सभी दस्तावेज को क्या करना चाहिए। यह सभी दस्तावेज मृत्यु के बाद क्या होता है क्या किया जाता है क्या यह बेकार हो जाता है और क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम मृत्यु के बाद भी कर सकते हैं इन सभी के बारे में जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
PAN CARD, AADHAR CARD, PASSPORT और VOTER CARD यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं क्योंकि यह दस्तावेज हम किसी भी रूप में यूज करते हैं जैसे इसे हम अपने खाता खोलने के लिए, देश से बाहर, इनकम टैक्स में आदि में यह सभी दस्तावेज का उपयोग किए जाते हैं इसीलिए इस दस्तावेज को मृत्यु के बाद भी संभाल कर रखना बहुत ही अनिवार्य होता है जब तक यह दस्तावेज पूर्णता, नष्ट ना कर दिया जाए इसे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं देना चाहिए क्योंकि यह दस्तावेज का उपयोग कोई भी व्यक्ति गलत चीजों में किया जा सकता।
लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब इन सभी दस्तावेजों को मृत्यु के बाद क्या करें।
मृत्यु के बाद PAN CARD का क्या करें?
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जिसका उपयोग शेयर मार्केटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न आदि दाखिल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस तरह के सभी जगहों पर जहां पैन कार्ड की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है, तब तक पैन कार्ड को संभालकर रखना चाहिए तथा जब तक पैन कार्ड को हम पूरी तरह से बंद नहीं करा लेते हैं तब तक संभाल कर रखें।
PAN CARD सरेंडर या बंद से पहले इन बातों को ध्यान दें?
पैन कार्ड का सरेंडर या बंद कराने का अधिकार सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अधिकार होता है, कि वो चार साल के असेसमेंट को दोबाारा खोल सकता है. ऐसे में अगर मृतक को कोई भी टैक्स रिफंड बकाया है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो उसके खाते में क्रेडिट हो गया हो यानी खाते में रिफंड आ गया हो। पैन कार्ड बंद कराने से पहले एक बार यह सुनिश्चित करने की आपका आयकर रिटर्न वगैरह से जुड़े मामले निपट जाएं तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी मृतक व्यक्ति के पैन को आयकर विभाग को सौंप सकते हैं, सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते बंद कर देना चाहिए।
PAN CARD को सरेंडर कैसे करें?
PAN Card को सरेंडर करने के लिए मृतक के प्रतिनिधि या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि पैन कार्ड क्यों सरेंडर किया जा रहा है, उसमें नाम, पैन नंबर, मृतक की जन्मतिथि और मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी अटैच होना चाहिए। उसके बाद आपका पैन कार्ड को अधिकारी द्वारा दो-तीन महीनों में बंद कर दिया जाएगा।
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मृत्यु के बाद Aadhaar Card का क्या करें ?
आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं जिसका उपयोग ऐड्रेस प्रूफ और पर्सनल पहचान पत्र के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग सिम लेने ऐड्रेस प्रूफ बिजली बिल लेने में, LPG गैस सब्सिडी और अनेकों प्रकार की सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, आधार कार्ड एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर दर्ज होता हैं। तथा मृत्यु के बाद भी ये नंबर मौजूद रहता है, इसीलिए यह आधार कार्ड का उपयोग व्यक्ति के मरने के बाद भी कोई भी उपयोग कर सकता है इसीलिए व्यक्ति के मृत्यु के बाद आधार कार्ड को संभाल कर रखें। क्योंकि इसका उपयोग कोई भी गलत कामों में कर सकता है।
मृत्यु के बाद आधार का क्या नष्ट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में सरकार ने खुद संसद में बताया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड नंबर कैंसिल करने की आधार अथॉरिटी के पास कोई प्रावधान नहीं है इसीलिए आधार कार्ड को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी हैं।
इसीलिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन पर UIDAI से सुझाव मांगे थे ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय मृतक का आधार कार्ड को लिंग किया जा सके ताकि भविष्य में व्यक्ति के मृत्यु के बाद आधार ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो सके।
Aadhaar Card को डेथ सर्टिफिकेट से करें लिंक:
वर्तमान में, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के कस्टोडियन या संरक्षक हैं. आधार को डिएक्टिवेट करने के लिए रजिस्ट्रार से मृत व्यक्तियों का आधार नंबर लेने का अभी कोई सिस्टम डेवलप नहीं है। लेकिन एक बार इन संस्थाओं के बीच आधार नंबर शेयर करने का फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद रजिस्ट्रार मृतक के आधार नंबर को निष्क्रिय करने के लिए UIDAI के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। आधार को डीएक्टिवेट करने या फिर इसके डेथ सर्टिफिकेट से लिंक करने से आधार मालिक की मृत्यु के बाद इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
मृत्यु के बाद Voter Card का क्या करें?
वोटर कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं जिसका उपयोग ऐड्रेस प्रूफ और पर्सनल पहचान पत्र के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वोटर कार्ड पहचान के साथ साथ वोट देने के लिए भी होता है। जब तक कैंसिल ना हो वोटर आईडी को अपने पास ही रखें ताकि इसका गलत उपयोग ना हो सके।
इसे कैसिंल कराया जा सकता है। यदि व्यक्ति मृत्यु हो हो जाए तो उस के उत्तराधिकारी या परिवर का कोई व्यक्ति चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 को भरकर कैसिंल करा सकता है। इसके लिए उस मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना होता है। लेकिन जब तक वोटर आईडी कैंसिल नहीं होती तब तक वोटर आईडी को संभाल कर अपने पास सुरक्षित रखे रहें ताकि इसका कोई भी व्यक्ति गलत कामों में प्रयोग ना कर सके।
मृत्यु के बाद Passport id का क्या करें?
पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसका उपयोग इंटरनेशनल ट्आईडी के रूप में, अपनी आईडी के रूप में तथा एड्रेस रूप के रूप में उपयोग किया जाता है इसीलिए संभाल के रखना चाहिए ताकि इसको कोई भी गलत कामों में उपयोग ना कर सके।
यह आईडी आधार कार्ड की तरह ही किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करने की अभी तक कोई भी प्रावधान भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जब पासपोर्ट की सम-सीमा समाप्त हो जाती है तो यह डिफॉल्टर के तौर पर अमान्य हो जाता है। इसीलिए आपको पासपोर्ट को संभालकर रखना होगा, ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लगे, और इसका कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में गलत उपयोग ना कर सके।
FAQ (Frequently Asked Questions):
Q. मृत्यु के बाद PAN CARD का क्या करना चाहिए।
Answer: पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है जिसका उपयोग शेयर मार्केटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न आदि दाखिल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस तरह के सभी जगहों पर जहां पैन कार्ड की अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है, तब तक पैन कार्ड को संभालकर रखना चाहिए तथा जब तक पैन कार्ड को हम पूरी तरह से बंद नहीं करा लेते हैं तब तक संभाल कर रखें।
Q. मृत के बाद पैन कार्ड को कैसे कैंसिल करें।
Answer: PAN Card को सरेंडर करने के लिए मृतक के प्रतिनिधि या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखना होगा, एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि पैन कार्ड क्यों सरेंडर किया जा रहा है, उसमें नाम, पैन नंबर, मृतक की जन्मतिथि और मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी अटैच होना चाहिए। उसके बाद आपका पैन कार्ड को अधिकारी द्वारा दो-तीन महीनों में बंद कर दिया जाएगा।
Q. मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या करना चाहिए।
Answer: आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं जिसका उपयोग ऐड्रेस प्रूफ और पर्सनल पहचान पत्र के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग सिम लेने ऐड्रेस प्रूफ बिजली बिल लेने में, LPG गैस सब्सिडी और अनेकों प्रकार की सरकारी स्कीम का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होता है, आधार कार्ड एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर दर्ज होता हैं। तथा मृत्यु के बाद भी ये नंबर मौजूद रहता है, इसीलिए यह आधार कार्ड का उपयोग व्यक्ति के मरने के बाद भी कोई भी उपयोग कर सकता है इसीलिए व्यक्ति के मृत्यु के बाद आधार कार्ड को संभाल कर रखें। क्योंकि इसका उपयोग कोई भी गलत कामों में कर सकता है।
Q. मृत्यु के बाद आधार कार्ड को कैसे कैंसिल करें।
Answer: कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, मृत्यु के बाद आधार का क्या नष्ट या डीएक्टिवेट किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में सरकार ने खुद संसद में बताया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड नंबर कैंसिल करने की आधार अथॉरिटी के पास कोई प्रावधान नहीं है इसीलिए आधार कार्ड को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी हैं।
Q. मृत्यु के बाद वोटर कार्ड का क्या करना चाहिए।
Answer: वोटर कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र हैं जिसका उपयोग ऐड्रेस प्रूफ और पर्सनल पहचान पत्र के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वोटर कार्ड पहचान के साथ साथ वोट देने के लिए भी होता है। जब तक कैंसिल ना हो वोटर आईडी को अपने पास ही रखें ताकि इसका गलत उपयोग ना हो सके।
Q. मृत्यु के बाद वोटर आईडी कार्ड को कैसे कैंसिल करें।
Answer: इसे कैसिंल कराया जा सकता है। यदि व्यक्ति मृत्यु हो हो जाए तो उस के उत्तराधिकारी या परिवर का कोई व्यक्ति चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 को भरकर कैसिंल करा सकता है। इसके लिए उस मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना होता है।
Q. मृत्यु के बाद पासपोर्ट का क्या करना चाहिए।
Answer: पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसका उपयोग इंटरनेशनल ट्आईडी के रूप में, अपनी आईडी के रूप में तथा एड्रेस रूप के रूप में उपयोग किया जाता है इसीलिए संभाल के रखना चाहिए ताकि इसको कोई भी गलत कामों में उपयोग ना कर सके।
Q. मृत्यु के बाद पासपोर्ट को कैसे कैंसिल करें।
Answer: अभी तक कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, आधार कार्ड की तरह ही किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द करने की अभी तक कोई भी प्रावधान भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जब पासपोर्ट की सम-सीमा समाप्त हो जाती है तो यह डिफॉल्टर के तौर पर अमान्य हो जाता है। इसीलिए आपको पासपोर्ट को संभालकर रखना होगा, ताकि ये किसी गलत हाथों में ना लगे, और इसका कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में गलत उपयोग ना कर सके।
Q. क्या मृत्यु के बाद पासपोर्ट कैंसिल हो जाता हैं?
Answer: नहीं ।
Q. क्या मृत्यु के बाद PAN CARD कैंसिल हो जाता हैं?
Answer: नहीं ।
Q. क्या मृत्यु के बाद ADHAAR CARD कैंसिल हो जाता हैं?
Answer: नहीं ।
Q. क्या मृत्यु के बाद VOTER CARD कैंसिल हो जाता हैं?
Answer: नहीं ।
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