Ayushman Sahakar Yojana 2022: Online Registration

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भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar) योजना को 19 अक्टूबर 2020 की शुरूआत की है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिये सहकारी समितियों को कुल 10,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। जिससे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोष (एनसीडीसी) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा। और इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी सहकारी समितियों को 10000 करोड़ रुपये का ऋण देगी और उससे समितियो को स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी चिकित्सा तंत्र को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही साथ सरकार ने सहकारी संस्थाओं को भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।

अभी पूरे विश्व में COVID-19 के महामारी फैल चुका है जिससे भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने की अवसकता हुई।

आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Yojana):

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आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की एक शर्त यह होगी कि सहकारी समितियों के सदस्यों को सस्ते दरों पर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की उपस्थिति काफी मज़बूत है, इसलिये इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं कि‍सान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रुप में की गई थी। यह, सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वि‍त्तीय एवं वि‍कासात्‍मक संस्‍थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांवि‍धि‍क संगठन है।

केंद्र सरकार की आयुष्मान सहकार योजना के तहत ऋण सहकारी विकास निगम (NCDC) के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप शुरू किया गया है। देश में करीब 52 अस्पताल सहकारी समितियों द्वारा संचालित है जिनमे तक़रीबन 5,000 बेड है। और इस योजना को लाभ लेकर अपने क्षेत्र में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोल सकते है इसके लिए इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय कोऑपरेटिव विकास निगम (एनसीडीसी) इसके लिए उन्हें किफायती दरों पर आसान ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। और यह सभी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उन क्षेत्रों में Ayushman Sahakar Yojana 2022 के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी। इस योजना का लाभ लेने वाली महिला-बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% का ब्याज प्रदान किया जायेगा। 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):

  1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं कि‍सान कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम के रुप में की गई थी।
  2. एनसीडीसी का उद्देश्य:
    1. कृषि उत्पादन
    2. खाद्य पदार्थों
    3. औद्योगिक वस्तुओं
    4. पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित
    5. कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन
    6. प्रसंस्करण
    7. विपणन
    8. भंडारण
    9. निर्यात और आयात
    10. इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्द्धन करना है।

3. एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वि‍त्तीय तथा वि‍कासात्‍मक संस्‍थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांवि‍धि‍क संगठन है। यह कृषि‍ एवं     संबद्ध क्षेत्रों के आलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारि‍ता को सहयोग प्रदान करता है।

4. वर्ष 2014-2018 (13 नवंबर तक) के दौरान एनसीडीसी द्वारा 63,702.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

5. आयुष्मान सहकार योजना के अलावा, एनसीडीसी द्वारा शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हैं:

    1. सहकार मित्र योजना
    2. युवा सहकारी
    3. सहकार प्रज्ञा पहल

आयुष्मान सहकार योजना महत्वपूर्ण बिंदु / Overview:

योजना का नाम आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Yojana)
Launched By राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोष (एनसीडीसी), केंद्र सरकार
वर्ष 19 अक्टूबर 2020
लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग
उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
योजना का प्रकार केंद्र सरकार की योजना
Official website https://www.ncdc.in/

आयुष्मान सहकार योजना क्या है?

आयुष्मान सहकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के तहत देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने की एक योजना है।

आयुष्मान सहकार योजना के लिए पात्रता मानदंड:

भारत के किसी भी राज्य / संघ राज्य, सहकारी समितियों के अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा/स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए पात्र होंगे ।

एनसीडीसी सहायता राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र के  माध्यम से या सीधे सहकारी समितियों को प्रदान की जाएगी, जो एनसीडीसी डायरेक्ट फंडिंग दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं। तथा  भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य फंडिंग एजेंसी की अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों के साथ agreement करने वाले भी इस योजना के लिए पात्र माने जायेंगे।

एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना की ऋण अवधि:

एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना में ऋण की अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, जिसमें 1-2 वर्षों के लिए moratorium समय दिया जाएगा।

आयुष्मान सहकार योजना में ब्याज दर:

एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजन में समय-समय पर संशोधित ब्याज दर के लिए एनसीडीसी के अनुसार। एक प्रोत्साहन के रूप में, एनसीडीसी से ऋण लेने वाले सहकारी समिति के मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए सावधि ऋण पर ब्याज की लागू दर से 1% कम प्रदान करेगा, जहां महिला सदस्य ऋण के पूरे कार्यकाल के लिए बहुमत में हैं यदि केवल समय पर पुनर्भुगतान किया जाता है।

आयुष्मान सहकार योजना के घटक:

आयुष्मान सहकार योजना के लॉन्च से पहले, एनसीडीसी न केवल उन अस्पताल के लिए मदद करेगी जो इस योजना के तहत आती हैं, बल्कि इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की सभी विशेषताओं को शामिल किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर दवाओं के भारतीय नियमों के तहत आता है।

आयुष्मान सहकार योजना में अब निम्नलिखित घटकों को शामिल करेगी: –

    • आयुष
    • होम्योपैथी
    • दवा निर्माण
    • औषधि परीक्षण
    • कल्याण केंद्र
    • आयुर्वेद मालिश केंद्र
    • दवा की दुकानों

भारत सरकार मेडिकल, डेंटल कॉलेजों, नर्सिंग और पैरामेडिकल में शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा में योगदान करेगी। लेकिन उन सभी को एक सहकारी समिति होना चाहिए। यहां तक कि अगर डॉक्टर एक सहकारी बनाने और फिजियोथेरेपी सेवाओं के साथ एक केंद्र या केंद्र शुरू करने के लिए मदद करते हैं, तो सरकार उनके सहयोग के लिए आगे आयेगी।

एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना मुख्य तथ्य:

  • केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी आयुष्मान सहकार योजना 2021के तहत स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास का राह प्रशस्त करेगी।
  • एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो को अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएँगी।
  • इस योजना का लाभ लेकर सहकारी समिति को आर्थिक सहायता प्राप्त करके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगी। जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करेंगी।
  • एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा मेडिकल, डेंटल कॉलेजों, नर्सिंग और पेरामेडिकल की शिक्षा देने वाले संस्थानों खोलनें की सहायता प्रदान की जायेगा।

एनसीडीसी आयुष्मान सहकार योजना के तहत डॉक्टर एक सहकारी बनाने और फिजियोथेरेपी सेवाओं के साथ एक केंद्र या केंद्र शुरू करने के लिए मदद करते हैं, तो सरकार उनके सहयोग के लिए आगे आयेगी।

आयुष्मान सहकार योजना उद्देश्य:

  • सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करना।
  • सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों स्वास्थ्य विभाग शिक्षा संस्थान के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करना।
  • सहकारी समितियों को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में भाग लेने में सहायता करना।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहकारी समितियों की सहायता करना।
  • सहकारी समितियों को शिक्षा सेवाओं बीमा और उनसे संबंधित अनेक गतिविधियों सहित व्यापक रूप से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता प्रदान करना।

आयुष्मान सहकार योजना विशेषताएं:

  1. यह समग्र स्वास्थ्य सेवा शिक्षा और सेवाओं पर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation: NCDC) की एक योजना है।
    • एनसीडीसी की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संविधिक निगम के रूप में की गई थी।
    • जिसका कार्य है जैसे- एनसीडीसी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना प्रचार, समन्वय और वित्तीय पोषण में सहायता प्रदान करना और यह किसानों की सहकारी संस्थाओं तथा कृषि और समस्त ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में और अन्य कमजोर वर्गों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
  2. NCDC आयुष्मान सहकार निधि द्वारा आगामी वर्षों में सहकारी समितियों हेतु term loans की राशि को 10000 करोड़ रुपए तक विस्तारित किया जाएगा इसमें आयुष तथा अन्य पारंपारिक पद्धतियों सहित चिकित्सा की किसी गठित सहकारी समितियों भी शामिल है इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज एनसीडीसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
  3. एनसीडीसी आयुष्मान सहकार निधि से बनाए गए महिला सहकारी समितियों को 1% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
  4. आयुष्मान सहकार समिति द्वारा समितियों के आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए Working capital और margin money की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  5. आयुष्मान सहकार समिति द्वारा समितियों को ऋण की अवधि 8 वर्ष होगी जिसमें 1–2 वर्ष का मोरटोरियम भी दिया जाएगा।

आयुष्मान सहकार योजना पात्रता:

आयुष्मान सहकार योजना के द्वारा देश में किसी भी राज्य या संघ राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति जिसके नियमों में अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के उपयुक्त प्रावधान हो वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। लेकिन वह इस योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती हो।

आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत सुविधाएं दी जाएगी:

आयुष्मान सहकार योजना में हॉस्पिटल, हेल्थकेयर व एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, रिनोवेशन की सुविधाएं, और सहकारी अस्पतालों की मेडिकल व आयुष शिक्षा शुरू करने में मदद भी करेगी।

  1. अस्पतालों / चिकित्सा / आयुष / दंत चिकित्सा / नर्सिंग / फार्मेसी / एजुकेशन चलाने के लिए पैरामेडिकल / फिजियोथेरेपी कॉलेज कार्यक्रम
  2. योगा सेंटर
  3. आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अन्य पारंपरिक दवा स्वास्थ्य केंद्र
  4. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
  5. उपशामक देखभाल सेवाएं
  6. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
  7. मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
  8. आपातकालीन चिकित्सा सेवा / ट्रॉमा सेंटर
  9. फिजियोथेरेपी सेंटर
  10. मोबाइल क्लिनिक सेवाएँ
  11. हेल्थ क्लब और जिम
  12. आयुष दवा निर्माण
  13. दवा परीक्षण प्रयोगशाला
  14. दंत चिकित्सा देखभाल केंद्र
  15. नेत्र देखभाल केंद्र
  16. प्रयोगशाला सेवाएं
  17. निदान सेवाएं
  18. ब्लड बैंक / आधान सेवाएं
  19. पंचकर्म / थोककनम / क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र
  20. यूनानी चिकित्सा पद्धति (इलाज बिल तदबीर) का रेजिमेंटल थेरेपी
  21. मातृ स्वास्थ्य और चाइल्डकैअर सेवाएं
  22. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाएं
  23. सहायता के लिए एनसीडीसी द्वारा किसी अन्य संबंधित केंद्र या सेवाओं को उपयुक्त माना जा सकता है।

आयुष्मान सहकार योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

आयुष्मान सहकार योजना के द्वारा देश में किसी भी राज्य या संघ राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति। लेकिन वह इस योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती हो। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Step 1. 

  • सबसे पहले आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।

Ayushman Sahakar Yojana

 

Step 2.

  • इस होम पेज पर आपको Common Loan Application Form का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

 

Ayushman Sahakar Yojana

  • सभी प्रकार के जानकारी पोर्टल पर भरकर फार्म को सबमिट कर दे। इस  सबमिट फार्म सफलतापूर्वक भर जाएगा।

FAQ (Frequently Asked Questions):

आयुष्मान सहकार योजना क्या है?

आयुष्मान सहकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के तहत शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान द्वारा तैयार देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने की एक योजना है।

एनसीडीसी क्या है?

एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए खड़ा है और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी विकास कार्यक्रमों की योजना, प्रचार,समन्वय और वित्तपोषण में शामिल है।

आयुष्मान सहकार योजना किसके लिए हैं?

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए।

आयुष्मान सहकार योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

सहकारी संस्थानों को।

आयुष्मान सहकार योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

इस योजना का आवेदन के लिए Official Portal, https://www.ncdc.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

आयुष्मान सहकार योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

सहकारी संस्थानों को Official Portal https://www.ncdc.in/ वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

आयुष्मान सहकार योजना कब शुरू की गई थी?

भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार (Ayushman Sahakar) योजना को 19 अक्टूबर 2020 की शुरूआत की है।

आयुष्मान सहकार योजना पात्रता क्या हैं?

आयुष्मान सहकार योजना के द्वारा देश में किसी भी राज्य या संघ राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति जिसके नियमों में अस्पताल, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित करने के उपयुक्त प्रावधान हो वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। लेकिन वह इस योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती हो।

आयुष्मान सहकार योजना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे?

सहकारी संस्थानों को Official Portal, https://www.ncdc.in/ वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

आयुष्मान सहकार योजना Contact & Helpline क्या हैं?

Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi – 110016,,,,,,,,,,,,,, Tel : +91-11-26962478, 26960796,,,,,,,,,,,, Email: [email protected]

आयुष्मान सहकार योजना Helpline No. क्या हैं?

+91-11-26962478, 26960796

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