प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022: Online Registration

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) | PM Fasal Bima Yojana | https://pmfby.gov.in | Online Apply Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | Registration Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana | Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana List 2022 | PMFBY 2.0 |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना {Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)}:

Table of Contents hide
12 भारत सरकार के PMFBY Portal (www.pmfby.gov.in) में आवेदन की प्रक्रिया:

भारत सरकार द्वारा बहुत ही सारी महत्त्वकांक्षी योजनाएं का शुभ आरंभ की गई हैं। जिसमे से भारत सरकार ने वर्ष  2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ किया था जिसका उद्देश्य पैदावार के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों द्वारा बीमा कम्पनियों को निश्चित दर पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिये किसानों को पहले अपनी भूमि का पंजीकरण कराना होता है, बदले में बीमा कम्पनियाँ उन्हें मुआवजा देती हैं । हम अपनी लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे । जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी देंगे

हमारे देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है, वह किसान ही है जो खेतों में मेहनत करके समूचे देश का पेट भरता है, आज़ादी के 70 सालों बाद आज भी देश का किसान बदहाल है और आत्महत्या करने को मज़बूर है। किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष  2016 में महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरम्भ किया था इस योजना के लिये भारत सरकार करोड़ रुपयों को खर्च किये जाने की बात की गई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है:

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी।
  2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को बीमा का पैसा उपलब्ध करती है तथा किसानों की आय बनाए रखने में मदद करती है।
  3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है
  4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर प्रीमियम राशि 5% है।
  5. यह योजना उन किसानों के लिये अनिवार्य है जिन्होंने उन फसलों के लिये फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) के तहत ऋण लिया है, जबकि अन्य किसानों के लिये अनिवार्य (compulsory) नहीं है और वह ले भी सकते है या नहीं भी ले सकते है।
  6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के हिस्से से अधिक प्रीमियम लागत पर राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी जाती है।
  7. किसानों के हिस्से से अधिक प्रीमियम लागत पर राज्यों और भारत सरकार द्वारा समान रूप से सब्सिडी दी जाती है।
  8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियों एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नीलामी द्वारा किया जाता है।
  9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्‍चात् जोखिमों को भी शामिल किया गया है।
  10. इस योजना के तहत स्‍थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाएगा तथा संभावित दावों के 25 प्रतिशत का तत्‍काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही कर दिया जाएगा।
  11. यह फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है।

PMFBY 2.0 (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0):

              (PMFBY को वर्ष 2020 के खरीफ सीज़न में नया रूप दिया गया था) 

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के तहत वर्ष 2020 से पहले यह योजना उन सभी किसानों के लिये वैकल्पिक थी, जिनके पास ऋण लंबित नहीं था लेकिन ऋणी उन सभी किसानों हेतु यह अनिवार्य था। वर्ष 2020 से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक हो गया है
  2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के तहत भारत सरकार ने इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्रों के फसलों के लिये 30% और सिंचित क्षेत्रों के फसलों हेतु 25% तक की प्रीमियम दरों को केंद्र सरकार, प्रीमियम की सब्सिडी को सीमित करने का निर्णय लिया है।
  3. सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर करने सुविधाओं का चयन करने का विकल्प दिया है।
  4. बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना पड़ता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत Technology का उपयोग:

  1. फसल बीमा एप:

    1. यह किसानों को आसान नामांकन सुविधा प्रदान करता है।
    2. किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की सूचना देना आसान बनाता है।
  1. फसल के नुकसान का आकलन करने के लिये उपग्रह इमेजरी, रिमोट-सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है।
  2. भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिये पीएमएफबीवाई पोर्टल की शुरुआत की गई है।

PMFBY महत्वपूर्ण बिंदु / PMFBY Overview:

PMFBY महत्वपूर्ण बिंदु / PMFBY Overview:

योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
Launched By Prime Minister Shri Narendra Modi
वर्ष 18th February 2016
विभाग Ministry of Agriculture & Farmers’ Welfare (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
लाभार्थी भारतीय कृषक
ऑनलाइन आवेदन के तिथि अप्रैल से जुलाई तक- खरीफ फसल
ऑनलाइन आवेदन की तिथि अक्टूबर से दिसम्बर तक- रबी की फसल, वाणिज्यिक (Commercial) तथा बागवानी फसल
फसलों पर वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि
  1. खरीफ फसलों के लिये प्रीमियम राशि 2% 
  2. रबी की फसलों के लिये प्रीमियम राशि 1.5% 
  3. वाणिज्यिक (Commercial) तथा बागवानी फसलों पर प्रीमियम राशि 5%
उद्देश्य किसानों की सतत विकास एवं उत्पादन में समर्थन करना और बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना का प्रकार केंद्र सरकार की योजना
Official website https://pmfby.gov.in
PM Fasal Bima Yojana Online Apply

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य :

  1. भारत सरकार द्वारा किसानों की सतत विकास एवं उत्पादन में समर्थन करना और बीमा कवरेज द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  2. प्राकृतिक आपदा और विभिन्न कीटों और रोगों के कारण होने वाली फसलों की हानि की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  3. भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि प्रदान करना तथा बीमा की मदद से किसानों को कृषि कार्यों में स्थाई प्रदान करना ताकि  किसान स्थाई रुप से कृषि कार्य में स लग रहे।
  4. भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि नई तकनीको और आधुनिक पद्धति को किसानों अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि कार्य में किसानों को ऋण प्रदान करना ताकि किसान, खेती सुचारू रूप से करता रहे ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं :

  1. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा में बहुत सारी फसलों को शामिल किया गया है जैसे खाद्य फसलों में मोटे अनाज, अनाज और दलहन तथा तिलहन की फसलें । वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलों में बीमा की कवरेज देने। तथा फसल बीमा कवरेज का संचालन बारहमासी बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए लिया जा सकता है जिनके लिए अनुमान मानक पद्धति उपलब्ध किया गया है।
  2. फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक आयोजित योजना है इस योजना ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme: RWBCIS) के अतिरिक्त अन्य सभी मौजूदा बीमा योजना योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NATIONAL AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME: NAIS) तथा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NATIONAL AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME: NAIS) को और अच्छा कर कर दिया गया हैं।
  3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को जोखिम या कवरेज, बीमा कवरेज देने की बात कही गई है और भारत सरकार द्वारा इस बीमा कवरेज को अनिवार्य कर दिया गया है इस योजना में सूखे मौसम, बाढ़, जलभराव, सूखा पड़ जाना, व्यापक रूप से कीट और रोग का हमला, भूस्खलन, प्राकृतिक द्वारा फसलों का नुकसान जैसे प्राकृतिक द्वारा आग लगना, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात आग के कारण से तथा इसी के आधार पर उन क्षेत्रों में उपज की हानि बुवाई से लेकर कटाई तक का बीमा कवरेज देने का प्रावधान किया गया हैं।
  4. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को एक अतिरिक्त कवरेज देने का प्रावधान भी है लेकिन इस अतिरिक्त कवरेज में जोखिम का कवरेज अनिवार्य नहीं है लेकिन राज्य सरकारें या संघ राज्यक्षेत्र फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (State Level Coordination Committee on Crop Insurance: SLCCCI) के परामर्श से बुवाई रोपाई या अंकुरित में जोखिम, मध्य फसल में मौसम की प्रतिकूलता तथा फसल कटाई के उपरांत नुकसान (यह पहले अनिवार्य है अब नहीं है) स्थानीय आपदाओं, वन्य जीव या वन क्षेत्र से आए पशु व जानवर के द्वारा कवरेज प्रदान कर सकते हैं।
  5. भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना में किसानों को युद्ध और परमाणु से जोखिम या क्षति से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
  6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। यह प्रीमियम की राशि अन्य फसल बीमा योजनाओं की अपेक्षा में प्रधानमंत्री बीमा योजना में बहुत कम रखी गई है। प्रीमियम की राशि कुछ इस प्रकार है। यह प्रीमियम देय एक फसल के एक हेक्टेयर पर एक वर्ष में एक ही बार प्रीमियम दे रहेगा।
    1. खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम राशि 2%, निर्धारित
    2. रबी की फसलों के लिए प्रीमियम राशि 1.5%, निर्धारित 
    3. वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम राशि 5%, निर्धारित
  7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बीमा की कवरेज में सब्सिडी समान अनुपात में भुगतान करने का प्रावधान किया गया है लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने वर्ष 2020 के खरीफ मौसम में अपनी प्रीमियम सब्सिडी को 50% से घटाकर सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए केवल 30% कर दिया है। तथा उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए 90% की सब्सिडी भारत सरकार और 10% राज्य सरकार भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।
  8. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए फसलों की बीमा राशि भारत सरकार के द्वारा या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा फसल के औसत उपज का या जिला स्तर द्वारा निर्धारित मूल्य का चयन कर सकते हैं, जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित नहीं किया गया है उन फसलों हेतु फार्म गेट प्राइस (खेत पर) ही निर्धारित किया जाएगा।
  9. प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या महिला किसानों का अधिकतम बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएंगे।
  10. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों का कार्य का आवंटन 3 वर्षों के लिए किया जाएगा तथा इससे पूर्व राज्यों द्वारा जारी की गई टेंडर के माध्यम से 1 से 3 वर्ष के लिए विभिन्न अवधि के लिए की गई थी।
  11. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यदि राज्य सरकारें निर्धारित समय सीमा से पहले संबंधित बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी का भुगतान करने में असफल रहती है तो उन्हें आगामी मौसम में इस योजना को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषकों को प्रीमियम भरने की खरीफ मौसम फसलों के लिए 31 मार्च और रबी मौसम फसलों के लिए 30 सितंबर की तिथि रखी गई है।
  13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपनी बीमा कंपनियों को स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ :

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फसल उपजाने वाले पट्टेदार किसानों को योजना में पात्र माना जाएगा।
  2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उन किसान जो जिसके पास उनके नाम का कृषि योग्य भूमि है वाह किसान फसल बीमा योजना के लिए पात्र माना जाएगा 
  3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाह किसान जो फसल बीमा योजना लेने के इच्छुक हैं और उनके नाम का कृषि योग्य भूमि है वाह इस योजना के पात्र माना जाएंगे।
  4. फसल बीमा योजना में जो किसान में केवल ऋण लिए थे उनके लिए यह योजना अनिवार्य था लेकिन भारत सरकार द्वारा ऋण लिए हुए सभी किसानों को फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पात्रता:

भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजना में उन सभी कृषकों को जिसके नाम का कृषि योग्य भूमि है उन सभी कृषकों को फसल बीमा योजना में पात्र माना जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. बैंक खाता
  4. किसान का पता के लिए जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर कार्ड
  5. किसान खेत को किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटो कॉपी मतलब (Agreement paper)
  6. खेत का खतौनी नंबर या खसरा नंबर के पेपर या भूलेख
  7. आवेदन कर्ता की फोटो 
  8. किसान द्वारा फसल की बुवाई के दिन की तारीख

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कहाँ से कराये:

  1. सम्बंधित बैंक शाखा से
  2. जन सेवा केंद्र (CSC) से
  3. भारत सरकार के PMFBY Portal  (www.pmfby.gov.in) से
  4. अधिकृत बीमा कार्यालय (authorized insurance office) से

   भारत सरकार के PMFBY Portal  (www.pmfby.gov.in) में आवेदन की प्रक्रिया:

Step 1.  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के PMFBY Portal  पर जाएं।

Step 2.  होमपेज पर, नीचे दिए गए “Farmer Corner” – स्वयं फसल बीमा के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें।

 

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Step 3. किसान कॉर्नर पर क्लिक करने पर नए किसानों के लिए PMFBY फसल बीमा पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए  “Guest  Farmers टैब पर क्लिक करके registration form पर क्लिक करें। वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र इस प्रकार दिखाई देगा ।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Step 4. किसानों का विवरण जैसे नाम और मोबाइल नंबर (Verify mobile number), Residential details, farmer ID (Aadhar number to be verified), बैंक खाता संख्या और विवरण दर्ज करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “registration process.” बटन पर क्लिक करें।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Step 5. पंजीकरण करने के बाद, किसान फसल बीमा के लिए शेष फॉर्म भरने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं।

 

कितनी कंपनियां फसल बीमा प्रदान करती हैं: 

Insurance Company Name        Toll-Free Number                      Email id
TATA AIG GENERAL INSURANCE CO.LTD. 18002093536 [email protected]
BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE CO. LTD 18002095959 [email protected]
BHARTI AXA GENERAL INSURANCE COMPANY LTD. 18001037712 [email protected]
CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED 18002005544 [email protected]
FUTURE GENERALI INDIA INSURANCE CO. LTD. 18002664141 [email protected]
HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO. LTD. 18002660700 [email protected]
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. 18002669725 [email protected]
IFFCO TOKIO GENERAL INSURANCE CO. LTD. 18001035490 [email protected]
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 18003450330 [email protected]
NEW INDIA ASSURANCE COMPANY 18002091415 [email protected]
ORIENTAL INSURANCE 1800118485 [email protected]
RELIANCE GENERAL INSURANCE CO. LTD. 1800 102 4088 (For Rest of India) / 1800 180 2117 (For Haryana Only) [email protected]
SBI GENERAL INSURANCE 1800 22 1111\1800 102 1111 [email protected]
SHRIRAM GENERAL INSURANCE CO. LTD. 180030030000/18001033009 [email protected]

 

 

Back to top button